सुल्तानपुर में PWD की शिकायत पर प्रशासन ने गिरवाई दीवार:भूमि मालिक ने गलत पैमाइश कर गिराने का आरोप लगाया, नोटिस पर भी सवाल
सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र के पटैला में मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे PWD की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से एक दीवार गिरवा दी। भूमि मालिक नुरुल हसन ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गलत पैमाइश कर उनकी निजी जमीन पर बनी दीवार को गिराया है। उनका कहना है कि सही सीमांकन किए बिना पूरी दीवार ढहा दी गई। पटैला के रहने वाले नुरुल हसन पुत्र मेहंदी हसन ने गाटा संख्या 214 में दीवार बनवाई थी। 28 अक्टूबर को दीवार पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था। इसमें तीन दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। तबादले के बाद भी लेखपाल के नाम से नोटिस नोटिस पर महुली क्षेत्र की लेखपाल सिम्मी शुक्ला का नाम दर्ज था। बताया गया है कि सात अक्टूबर को लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया था। इसके बाद सिम्मी शुक्ला को महुली से हटाकर राजस्व क्षेत्र पिपरगांव के सतहरी में तैनात किया गया था। ऐसे में पटैला में जारी नोटिस पर उनका नाम होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नुरुल हसन ने दो नवंबर को SDM बल्दीराय से सिम्मी शुक्ला की शिकायत की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि पटैला क्षेत्र से तबादले के बाद उनके नाम से नोटिस किस आधार पर जारी किया गया। इस पर SDM ने तहसीलदार बल्दीराय को मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। भूमि मालिक ने गलत पैमाइश का लगाया आरोप नुरुल हसन का आरोप है कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर दीवार बनवाई थी, लेकिन गलत पैमाइश कर उनकी जमीन को PWD की जमीन बता दिया गया। उनका कहना है कि प्रशासन ने सही सीमांकन कराए बिना ही बुलडोजर से पूरी दीवार गिरा दी।
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