आगरा में दीपावली पर बिना अनुमति विज्ञापन करना पड़ेगा महंगा:नगर निगम ने संजय प्लेस से हटवाए विज्ञापन बोर्ड, कई और निशाने पर
आगरा में त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों और बाजारों में विज्ञापन लगाने वाले कारोबारियों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानों के सामने बिना अनुमति बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और स्वागत द्वार लगाने वालों के खिलाफ निगम की टीमें कार्रवाई कर रही हैं।
मंगलवार को संजय प्लेस समेत शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन पट और गेट हटवाए गए। इस दौरान कुछ कारोबारियों की निगम टीम के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। नगर निगम की टीम ने सुपरवाइजर विमलेश के नेतृत्व में अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान चलाया। जांच में बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन मिले, जिन्हें टीम ने हटवाकर जब्त कर लिया। निगम की कार्रवाई से बाजारों में विज्ञापन लगाने वाले कारोबारियों में हलचल रही। विज्ञापन लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि त्योहारों के दौरान कोई भी व्यापारी अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के प्रचार के लिए विज्ञापन बोर्ड, गेट या अन्य प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसे पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन पट और गेट जब्त किए जाएंगे। संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। विज्ञापन के लिए निर्धारित है शुल्क
नगर निगम ने विज्ञापन के प्रकार के अनुसार शुल्क निर्धारित किया है। कारोबारियों को विज्ञापन लगाने से पहले इसका भुगतान करना होगा।
बिना लाइट वाले विज्ञापन: 34.84 रुपये प्रति वर्गफुट।
लाइट युक्त विज्ञापन: 55.74 रुपये प्रति वर्गफुट।
अनुमति जरूरी: बोर्ड, होर्डिंग और प्रचार द्वार लगाने से पहले निगम से स्वीकृति लेनी होगी।
बिना अनुमति पर कार्रवाई: विज्ञापन सामग्री हटाने के साथ जब्त भी की जाएगी। त्योहारी सीजन तक जारी रहेगा अभियान
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक त्योहारों के दौरान बाजारों में विज्ञापन और प्रचार सामग्री की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में शहर की व्यवस्था और निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम की टीमें आगे भी शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में जांच करेंगी। कारोबारियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लेने के बाद ही विज्ञापन लगाएं, ताकि कार्रवाई और असुविधा से बच सकें।
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