यूजीसी के नए नियमों पर CJI की बड़ी टिप्पणी, केंद्र सरकार ने क्या कहा
यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने समावेशी नीति बनाने पर जोर दिया। केंद्र ने अदालत को बताया कि सरकार नियमों की समीक्षा कर रही है।
दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी नीति ऐसी होनी चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार नए नियमों की समीक्षा कर रही है और इस पर विचार जारी है।
यह विवाद यूजीसी के 2026 के समानता संबंधी नियमों को लेकर है, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। याचिकाकर्ताओं ने नियमों के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनके दायरे में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नियमों पर रोक लगाते हुए वर्ष 2012 के पुराने नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया था। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान केंद्र और यूजीसी का पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।
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