यूपी में किसानों की बल्ले-बल्ले! फसल से लेकर पशुओं तक का मुआवजा बढ़ा
योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। फसल, पशुधन और मकान के नुकसान पर अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ | 6 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से फसल बर्बाद होने, मकान क्षतिग्रस्त होने और पशुओं की मौत जैसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को पहले से अधिक मुआवजा मिल सकेगा।
सरकार ने फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। सिंचित क्षेत्र में फसल बर्बाद होने पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 8,500 की जगह 11 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी में नुकसान होने पर सहायता 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पशुधन के नुकसान पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है। बड़े पशुओं की मौत पर अब 40 हजार की जगह 50 हजार रुपये, बकरी, भेड़ और सूअर की मौत पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये और घोड़े व खच्चर की मौत पर 25,400 रुपये दिए जाएंगे। मुर्गी की मौत पर भी सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति मुर्गी कर दी गई है।
इसके अलावा, आपदा में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में 1.85 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 93 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को 30 दिनों तक सहायता और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। नए सहायता मानक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर भी लागू होंगे।
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