आजम खान को SC से राहत नहीं:कहा- हाईकोर्ट जाएं, फिलहाल जेल में रहेंगे आजम
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आजम ने ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी अर्जी लेकर हाईकोर्ट जाइए। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा था- याचिका को बाद में देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अफसरों ने आजम को रामपुर जेल से निकलते ही गेट पर गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अपने साथ गाजियाबाद ले गई थी। रविवार सुबह आजम को विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। इससे पहले, 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा सस्पेंड कर दी थी। दोनों को जमानत दे दी थी। इसके बाद दोनों को रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया था। दोनों 11 महीने से जेल में बंद थे। रिहा होने के बाद आजम के बेटे अब्दुल्ला घर चले गए थे।
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