बलरामपुर में जुलूसों में DJ और ऊंची झांकी पर रोक:प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण रोकने और सुरक्षा के लिए नई SOP लागू की
बलरामपुर में धार्मिक पर्व, जुलूस और शोभायात्राएं अब तय नियमों के तहत आयोजित होंगी। जिला प्रशासन ने धार्मिक आस्था और परंपरा को बनाए रखते हुए ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP लागू की है। इसके तहत धार्मिक आयोजनों में DJ, DJ वाहन और ट्रॉली समेत तेज आवाज करने वाले उपकरणों पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह SOP डीएम और पुलिस विभाग की सामाजिक संगठनों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ हुई चर्चा के बाद तैयार की गई है। आयोजन के लिए जरूरी होने पर पूर्व अनुमति लेकर कम से कम आवाज में PA या माइक्रोफोन सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रमुख जुलूसों के मार्ग और समय पहले से तय होंगे और आयोजकों को उनका पालन करना होगा। DJ वाहन और तेज आवाज वाले उपकरणों पर रोक नई SOP के मुताबिक धार्मिक पर्वों, जुलूसों और शोभायात्राओं में DJ, DJ वाहन या ट्रॉली और अत्यधिक ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने जिले के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर DJ वाहनों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया है।
आयोजन के संचालन के लिए जरूरत होने पर पूर्व अनुमति लेकर PA या माइक्रोफोन सिस्टम लगाया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल न्यूनतम आवश्यक ध्वनि में ही करना होगा। प्रशासन ने आयोजन समितियों और नागरिकों से इन नियमों का स्वेच्छा से पालन करने और सहयोग की अपील की है। झांकी और मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट तक शोभायात्राओं में सुरक्षा के लिए झांकी, मूर्ति और अन्य संरचनाओं की ऊंचाई भी तय कर दी गई है। किसी वाहन पर स्थापित मूर्ति, झांकी या दूसरी संरचना की वाहन समेत कुल ऊंचाई अधिकतम 12 फीट होगी। 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाली किसी झांकी या संरचना को जुलूस में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य रास्ते में बिजली के तारों और अन्य अवरोधों से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है।
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