दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास:एटा की अदालत ने दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Nov 04, 2026 - 22:58
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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास:एटा की अदालत ने दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
एटा की जिला एवं सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी हेमंत उर्फ गौरव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला बुधवार, 4 नवंबर 2026 को सुनाया गया। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त 2024 को शिकायतकर्ता ने राजा का रामपुर थाने में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया था। 19 सितंबर 2024 को दाखिल हुआ आरोपपत्र जांच के दौरान पुलिस ने विजयपुर निवासी हेमंत उर्फ गौरव पुत्र रघुनंदन सिंह को आरोपी बनाया। जांच पूरी होने के बाद 19 सितंबर 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे को प्रभावी पैरवी के लिए चुना गया था। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की निगरानी की। अभियोजन शाखा ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच, साक्ष्य जुटाने और अदालत में प्रभावी पैरवी पर ध्यान देना है।

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