घर में घुसकर महिला से रेप के दोषी को सजा:कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास सुनाया, 17 हजार रुपए जुर्माना भी लगा
पीलीभीत में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा प्रधान ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे फैसला सुनाया। महिला की पहचान उजागर करने वाली कोई जानकारी खबर में शामिल नहीं की गई है। 2017 में दर्ज हुई थी रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बिलसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने 2017 में धर्मपाल उर्फ कादर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी मकरंदपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम ठकुरी है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि धर्मपाल उर्फ कादर खान घर में घुसा और महिला से दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी थी। सबूतों के आधार पर दोषी करार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने धर्मपाल उर्फ कादर खान को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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