हाथरस में आतिशबाजी बिक्री के लिए 14 स्थल तय:7 नवंबर से लगेंगी दुकानें, मिलेंगे अस्थाई लाइसेंस, दूसरी जगह दुकान लगाने पर कार्रवाई होगी

Nov 02, 2026 - 19:41
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हाथरस में आतिशबाजी बिक्री के लिए 14 स्थल तय:7 नवंबर से लगेंगी दुकानें, मिलेंगे अस्थाई लाइसेंस, दूसरी जगह दुकान लगाने पर कार्रवाई होगी
हाथरस में दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए 14 स्थल तय किए गए हैं। इन जगहों पर 7 से 9 नवंबर तक अस्थायी बिक्री के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तय स्थलों के अलावा कहीं और पटाखों की दुकान लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 के तहत बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। संबंधित उप जिलाधिकारियों, थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को इन स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सिकंदराराऊ तहसील में चार स्थल तय सिकंदराराऊ तहसील में जीटी रोड स्थित क्रीड़ा स्थल, पुरदिलनगर में हसायन रोड पर सरस्वती स्कूल से आगे का स्थान, हसायन में अंडोली रोड पर भू देवी डिग्री कॉलेज के पास खाली मैदान और कचौरा में सुम्मेरपुर-आगराना लिंक मार्ग पर पटाखों की दुकानें लगाई जा सकेंगी। सादाबाद और सासनी में पांच स्थान सादाबाद तहसील में बाग छाबी मियां, सहपऊ में हनुमान टीला के पास आबादी से बाहर खाली मैदान, बिसावर में आबादी से बाहर ITI के पीछे खाली मैदान और कुरसंडा में कोऑपरेटिव के पास आबादी से बाहर खाली मैदान तय किया गया है। सासनी में केएल जैन इंटर कॉलेज का मैदान भी बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। हाथरस तहसील में पांच जगहों पर बिक्री हाथरस तहसील में बागला इंटर कॉलेज का मैदान, मुरसान में GSASS इंटर कॉलेज का मैदान, हाथरस जंक्शन में भोपतपुर रोड का खाली मैदान, मेंडू में भैरों मंदिर के दाहिनी ओर खाली जगह और महौ में पुराना किला क्षेत्र को पटाखों की बिक्री के लिए तय किया गया है। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी जरूरी जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, अस्थायी दुकानों का निर्माण टीन की चादरों से किया जाएगा। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना और टीन की चादरों से पार्टिशन करना जरूरी होगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। तय स्थलों के अलावा किसी अन्य जगह पर आतिशबाजी की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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