मतदाता सूची में गड़बड़ी पर धारा 198 जुड़ेगी:पीलीभीत में दो पूर्व SDM और कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई शुरू
पीलीभीत के सदर विधानसभा क्षेत्र (127) की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 198 जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। मामले में दो तत्कालीन एसडीएम और एक कंप्यूटर ऑपरेटर नामजद हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ऑफलाइन मिले फॉर्म के निस्तारण में गड़बड़ी की जांच हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मई से 28 अगस्त के बीच 13,779 ऑफलाइन फॉर्म मिले। इनमें से 10,470 मंजूर किए गए और 3,309 रद्द हुए। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार कश्यप की शिकायत पर 22 अक्टूबर को कोतवाली नगर में तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी, हेमंत चौधरी और वीआरसी कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा। आयोग ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 198 जोड़ने और अदालत में पैरवी करने के निर्देश दिए। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि सोमवार रात 10 बजे जांच अधिकारी को जरूरी निर्देश दे दिए गए। धारा जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपियों से पूछताछ करेगी। बीएनएस की धारा 198 लोक सेवक के कानून के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी करने और कर्तव्य में लापरवाही से जुड़ी है। नागरिक के अधिकार को नुकसान पहुंचने पर इस धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
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