पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर छात्रों को किया जागरुक:बिजनौर में 1 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, गांधी जयंती पर होंगे विशेष कार्यक्रम

Sep 25, 2026 - 18:18
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पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर छात्रों को किया जागरुक:बिजनौर में 1 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, गांधी जयंती पर होंगे विशेष कार्यक्रम
बिजनौर में शुक्रवार को पोक्सो अधिनियम के विशेष प्रावधानों को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। यह अभियान 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के अध्यक्ष संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में हो रहा है। शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नगीना नगर में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश, नगीना, बिजनौर के मौ. शारिक ने की। इसमें पोक्सो अधिनियम के खास प्रावधानों और कानूनी परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अपर सिविल जज (सि.डि.) सुभाष सिंह, नायब तहसीलदार अंकित कुमार शर्मा, पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य पूजा रानी और वार्डन मीनाक्षी चौधरी मौजूद रहे। स्कूल की करीब 50 छात्राएं भी उपस्थित थीं। स्कूल के करीब 400 छात्र और छात्राएं शामिल मौ. शारिक ने पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका पूरा नाम 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से बचाता है। इसके अलावा, हल्दौर के सी.डी. इंटर कॉलेज में भी ऐसा ही जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता सिविल जज, सि.डि./एफ.टी.सी., बिजनौर के देवेश त्रिपाठी ने की। इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार विवेक कुमार, पैनल अधिवक्ता शहजाद अली और प्रधानाचार्य मेजर रमा शंकर मौजूद थे। स्कूल के करीब 400 छात्र और छात्राएं भी शामिल हुए। देवेश त्रिपाठी ने पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ नालसा हेल्पलाइन नंबर 1500, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता की भी जानकारी दी।

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