पूर्व प्रधान प्रवेश कुमार हत्याकांड में आज सुनवाई:सात साल पुराने मामले में चार आरोपितों पर टिकी निगाहें, दोनों पक्षों की बहस पूरी
मेरठ में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जंगेठी गांव में हुए पूर्व प्रधान प्रवेश कुमार हत्याकांड में गुरुवार को अदालत में सुनवाई होगी। अपर जिला जज-1 अमित वीर की अदालत में मामले की सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख निर्धारित है। इससे पहले निर्णय सुनाए जाने की तारीख पर अपर जिला जज राकेश कुमार का तबादला होने के कारण फैसला टल गया था। अब नए न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से अदालत में साक्ष्य और दलीलें पेश की जा चुकी हैं। पहले निर्णय सुनाए जाने की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन न्यायाधीश के तबादले के कारण फैसला नहीं हो सका। इसके बाद एक और तारीख लगी थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पहले आरोपित पक्ष की और से वकील बदला गया था । चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या यह मामला 15 मई 2017 का है। जंगेठी गांव निवासी पूर्व प्रधान प्रवेश कुमार और तत्कालीन प्रधानपति अर्जुन कुमार के बीच चुनावी रंजिश चल रही थी। आरोप है कि प्रवेश कुमार ने घर के पास गली में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए प्रधानपति से कहा था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। खेत जाते समय घेरकर किया था हमला आरोप के मुताबिक, 15 मई 2017 को प्रवेश कुमार बाइक से अपने खेत जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे प्रधानपति अर्जुन कुमार ने अपने साथी सुरेश पाल, प्रवीण कुमार और प्रमोद के साथ उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान प्रवेश बाइक समेत गिर गए और जान बचाने के लिए पास के गन्ने के खेत में घुस गए। आरोप है कि चारों हमलावर खेत में पहुंचे और बलकटी से वार कर उनकी हत्या कर दी। पिता ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था केस घटना के बाद प्रवेश कुमार के पिता जैन सिंह ने अर्जुन कुमार, सुरेश पाल, प्रवीण कुमार और प्रमोद को नामजद करते हुए कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से अदालत में साक्ष्य और दलीलें पेश की जा चुकी हैं। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार मित्तल पैरवी कर रहे हैं। नए न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई गुरुवार को अपर जिला जज-1 अमित वीर की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले अपर जिला जज राकेश कुमार की अदालत में निर्णय सुनाया जाना था, लेकिन उनके तबादले के चलते फैसला टल गया था। अब नए न्यायाधीश के समक्ष मामले की स्थिति और रिकॉर्ड के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)