सोहारका हत्याकांड में आज दो आरोपितों के वकील रखेंगे पक्ष:न्यायालय ने बहस का अंतिम अवसर दिया, इसके बाद सुनाया जाएगा फैसला
मेरठ में परतापुर क्षेत्र के सोहारका गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को दो आरोपितों के अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। अपर जिला जज पूनम करनवाल की अदालत ने दोनों आरोपितों को बहस का अंतिम अवसर दिया है। लंबे समय से बहस नहीं होने के कारण न्यायालय ने दोनों आरोपितों को अधिवक्ता उपलब्ध कराए हैं। अब इस मामले में निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सोहारका गांव में 24 जनवरी 2018 को निछत्तर कौर और उनके बेटे बलविंदर उर्फ भोलू की हत्या कर दी गई थी। दोनों वर्ष 2016 में चुनावी रंजिश के चलते हुई नरेंद्र की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। नरेंद्र की हत्या के मामले में उनकी पत्नी निछत्तर कौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट बलविंदर की पत्नी कंचन ने दर्ज कराई थी। वादी पक्ष के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि निछत्तर कौर और बलविंदर की 25 जनवरी 2018 को नरेंद्र हत्याकांड में गवाही होनी थी। इससे एक दिन पहले 24 जनवरी को मुख्य आरोपितों ने दोनों की हत्या कर दी थी। मामले में गैंगस्टर सुशील मूंछ, उसके बेटे मंजीत उर्फ टोनी, मांगे उर्फ विनय, गोलू उर्फ तरुण, रश्मि, मालू, अमित, हरिओम और धर्मवीर के नाम सामने आए थे। मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपित धर्मवीर की मृत्यु हो गई थी। वादी पक्ष मार्च 2026 में अपनी बहस पूरी कर चुका है। इसके बाद आरोपितों की ओर से अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता ने वकालतनामा दाखिल कर बहस के लिए अवसर मांगा था। वादी पक्ष के अधिवक्ता मुकेश कुमार मित्तल ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि वर्ष 2023 में ही अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता का वकालतनामा दाखिल हो चुका था, इसलिए उन्हें दोबारा बहस की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। न्यायालय ने दोनों आरोपितों को अधिवक्ता उपलब्ध कराते हुए मंगलवार को बहस का अंतिम अवसर दिया है। अब दोनों आरोपितों के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद न्यायालय मामले में निर्णय सुनाएगा।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)