सुल्तानपुर कोर्ट में 26 अक्टूबर को राहुल गांधी की हियरिंग:अमित शाह को हत्यारा कहने के मानहानि मामले में 8 साल बाद आएगा फैसला
सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट में कल नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी की हियरिंग है। आठ वर्ष पहले कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहे जाने से जुड़े मानहानि मामले में विशेष कोर्ट जजमेंट सुनाएगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कल 11:30 बजे तक उनके यहां पहुंचने की बात कही है। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आठ वर्ष पूर्व 4 अगस्त 2018 को परिवाद दर्ज कराया था। पांच साल तक चली लंबी प्रक्रिया के बाद 27 नवंबर 2023 राहुल गांधी को कोर्ट ने जरिए वारंट तलब किया था। तब 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। यहां 25-25 हजार के दो मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया। फिर इसी वर्ष 26 जुलाई 2024 को राहुल दोबारा कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया इस बीच तीसरी बार 20 फ़रवरी 2026 को राहुल तीसरी बार कोर्ट पहुंचे और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के बयान के वायस सैम्पल की लैब से जांच की मांग करते हुए 12 मार्च 2026 को अर्जी कोर्ट में दाखिल की, जिसे 2 मई को एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। 21 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज इस अर्जी के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई जिसे 15 जुलाई को कोर्ट ने खारिज किया। 10 सितंबर को वायस सैम्पल मिलान कराने की अर्जी जिला न्यायालय से खारिज होने के खिलाफ दायर निगरानी अर्जी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खारिज की। इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 दायर परिवाद पर बहस शुरू हुई जो 12 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद 26 अक्टूबर फैसले की तिथि नियत की है। राहुल गांधी केस टाइमलाइन-
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