7 साल पुराने हत्या मामले में दो भाइयों को उम्रकैद:घर से बुलाकर ले गए थे, नदी किनारे फेंका शव; 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगा

Nov 04, 2026 - 21:39
0
7 साल पुराने हत्या मामले में दो भाइयों को उम्रकैद:घर से बुलाकर ले गए थे, नदी किनारे फेंका शव; 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगा
देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के सचौली पटवनिया गांव में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्र की अदालत ने दोषी पाए गए दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की 90 प्रतिशत रकम मृतक की मां को देने का आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि रामप्रवेश यादव सचौली पटवनिया गांव के रहने वाले थे। वे स्वर्गीय पारस यादव के बेटे थे। घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी अभियोजन के मुताबिक, 4 जून 2019 की रात करीब 8 बजे गांव के हरिकेश यादव, संजय उर्फ संजू यादव, राजू यादव और अनिल यादव रामप्रवेश को घर से बुलाकर ले गए थे। चारों तूफानी यादव के बेटे हैं। इसके बाद रामप्रवेश की हत्या कर दी गई। उनका शव रुद्रपुर थाना क्षेत्र में सिलहटा पश्चिम बंधे के नीचे नदी किनारे फेंक दिया गया था। मां की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस रामप्रवेश की मां शैल देवी की शिकायत पर रुद्रपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हरिकेश यादव और अनिल यादव को दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User