लड़की से दुष्कर्म की कोशिश में 10 साल की कैद:शादी में गए थे घरवाले, बहाने से घर बुलाकर ले गए, 50 हजार जुर्माना
बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट ने 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अमान को दोषी ठहराया है। विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने उसे 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अदालत में चार गवाह पेश किए। दुकान से सामान लेने गई थी किशोरी एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक, 13 नवंबर 2025 की शाम उसकी 11 साल की बेटी मोहल्ले की दुकान से घरेलू सामान लेने गई थी। रास्ते में किशोरी आरोपी अमान पुत्र सद्दीक के घर के सामने से गुजरी। आरोप है कि अमान ने बहाने से उसे अपने घर बुला लिया। उस समय आरोपी के परिजन शादी समारोह में गए हुए थे। घर पर अकेला पाकर उसने किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की। चार गवाहों ने दी गवाही मामले में पुलिस ने आरोपी अमान को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी के बयान अदालत में दर्ज कराए गए। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अमान को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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