आजम खान की रिमांड अर्जी पर सुनवाई आज:कोर्ट तय करेगी पेशी का तरीका, डासना जेल से रामपुर लाएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी
रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सोमवार दोपहर 12 बजे जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुकदमे में सपा नेता आजम खान की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई होगी। अदालत यह भी तय करेगी कि उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रामपुर लाया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। आजम खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर 13 अक्टूबर 2026 को रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। इसमें विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। विवेचक ने आजम खान से पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा ईडी की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और एसएस एंड एस एंटरप्राइजेज समेत पांच पक्षों को नामजद किया गया है। शिकायत में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। विवेचक ने 29 अक्टूबर को दी थी अर्जी मामले की जांच टांडा के सीओ पंकज पंत कर रहे हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में खुद प्रार्थना पत्र देकर आजम खान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय करते हुए आजम खान को तलब किया था। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने भी अर्जी दाखिल होने की पुष्टि की थी। जेल से बाहर आते ही ईडी ने हिरासत में लिया दो पैनकार्ड मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसी दौरान ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एक नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता उठाएंगे पहले हिरासत में लेने का सवाल सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा के मुताबिक, आजम खान के अधिवक्ता अदालत में सवाल उठाएंगे कि जब रिमांड अर्जी पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख पहले से तय थी, तो उन्हें 31 अक्टूबर को हिरासत में लेकर गाजियाबाद क्यों ले जाया गया। आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने भी कहा कि अदालत में उनका पक्ष रखा जाएगा। अब सुनवाई के बाद अदालत के आदेश पर नजर है।
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