आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली:गोकशी के आरोपी दो सगे भाई गिरफ्तार, 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद
आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोकशी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने बताया कि 25 अक्टूबर की रात खराटी से आवक मोड़ के पास घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जमील के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके भाई सलमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदपुर भेजा गया। पुलिस को देखकर भागने लगे आरोपी
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गंभीरपुर थाने की पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम सरसेना खालसा के कुछ लोग प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस बेचने के बाद उसके अवशेष मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खराटी से आवक मोड़ के पास घेराबंदी की। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि दोनों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जमील घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 10 किलो प्रतिबंधित मांस और अवैध असलहा बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु का मांस, एक प्रतिबंधित पशु के अवशेष, लोहे का एक चापड़, एक मोटरसाइकिल, .315 बोर का एक अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक मिस कारतूस बरामद किया है। छुट्टा पशुओं को पकड़कर वध करने का आरोप
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास घूमने वाले छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को पकड़ते थे। इसके बाद सुनसान स्थानों पर उनका वध कर मांस छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचने के लिए उपलब्ध कराते थे। मांस की बिक्री से प्राप्त धन को आपस में बांट लेते थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि बिक्री से मिलने वाले पैसों से अवैध असलहा खरीदते थे, ताकि विरोध करने वालों को डराकर मौके से भाग सकें। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित साथियों की संलिप्तता की जांच कर रही है।
गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमील (42 वर्ष) और सलमान (30 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय मोबिन, निवासी लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, सलमान के विरुद्ध वर्ष 2017 में गोवध निवारण अधिनियम और वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाइयों के विरुद्ध वर्तमान मामले में गंभीरपुर थाने पर मुकदमा संख्या 255/2026 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराएं शामिल हैं।
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