बांदा में अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को जेल:नाबालिग के साथ की थी वारदात, अदालत ने दी 20 साल की कैद

Oct 26, 2026 - 19:24
0
बांदा में अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को जेल:नाबालिग के साथ की थी वारदात, अदालत ने दी 20 साल की कैद
बांदा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को न्यायालय ने दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी कराकर दोषी को सजा दिलाई। पुलिस के अनुसार, मामला साल 2022 में अतर्रा थाना क्षेत्र का है। 8 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि मटौंध थाना क्षेत्र के दुरेड़ी निवासी वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्दा पुत्र बबलू 10 जुलाई 2022 को उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया था। इस मामले में अतर्रा थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार दुबे ने की। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता और शिवपूजन सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार और पैरोकार आरक्षी अभिजीत ने भी मामले में आवश्यक प्रयास किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्दा को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 504 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User