बलिया में पाक्सो एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम:छात्रों को बताए अधिकार, लैंगिक अपराध से बचाव और कानूनी सहायता की दी जानकारी
बलिया में जज अनिल कुमार झा के आदेश पर शुक्रवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली में पाक्सो एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज (सीडी)/एफटीसी पंकज कुमार पाण्डेय ने की। इसमें छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बचाव, उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी दी गई। सिविल जज पंकज कुमार पाण्डेय ने विद्यार्थियों को पाक्सो एक्ट-2012 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने लैंगिक अपराधों की रोकथाम, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और पीड़ित बच्चों को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी होना जरूरी है। किसी भी गलत व्यवहार या लैंगिक अपराध की स्थिति में चुप रहने के बजाय इसकी सूचना जिम्मेदार व्यक्ति या संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को सूचना देने की अपील पंकज कुमार पाण्डेय ने छात्र-छात्राओं से कहा कि उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार या लैंगिक अपराध होता है तो वे तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताया कार्यक्रम में बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई और उन्हें किसी भी समस्या की स्थिति में उपलब्ध कानूनी मदद लेने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, पैरालीगल वॉलंटियर्स रीता शर्मा और पार्वती वर्मा समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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