बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की अपील पर सुनवाई आज:दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर पूर्व सांसद दाखिल करेंगे जवाब
महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर आज बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर अपने वकीलों के जरिए अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी अदालत के सवालों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। पिछली 9 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या वह इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेगी, जिस पर पुलिस ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। डिजिटल रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश बीते 9 अक्टूबर को एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए बृजभूषण शरण सिंह को 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत में शुरू से अंत तक हुई पूरी अदालती कार्यवाही का डिजिटल रिकॉर्ड (पेन ड्राइव में) याचिकाकर्ता पहलवानों, बृजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर और दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराया जाए। आज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत बहस के लिए अगली तारीख तय कर सकती है। पहलवानों ने फैसले के खिलाफ दी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महिला पहलवानों ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की है। पहलवानों का आरोप है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का चुनिंदा और त्रुटिपूर्ण आकलन किया तथा फैसला महज अनुमानों और अटकलों पर आधारित था। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि फैसले में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर रूढ़िवादी धारणाओं का सहारा लिया गया, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। पहलवानों ने इस आधार पर आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। पहलवानों ने निचली अदालत के फैसले को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं बताते हुए उसकी समीक्षा की मांग की है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)