दहेज हत्या पति समेत दो को 10–10 साल की सजा:सहारनपुर में 4 साल पहले दहेज के लिए जहर देकर की थी हत्या
सहारनपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। करीब चार साल पुराने इस मामले में पुलिस की ओर से की गई सशक्त पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के प्रयासों के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-15 ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। एडीजीसी संदीप कुमार के मुताबिक, मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी अख्तर ने 25 जुलाई 2021 को बेहट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष के फरमान पुत्र मोहतसीन और दानिश पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला गाडान, बेहट पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि दोनों विवाहिता से दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी संदीप कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखा गया। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-15 ने दोनों आरोपियों फरमान और दानिश को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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