हापुड़ में पत्नी की हत्या के पति को उम्रकैद:4 साल पुराने मामले में फैसला, 26 हजार जुर्माना लगाया
हापुड़ की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति नवाब को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को देखने के बाद यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही दोषी पर ₹26,000 का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। शादी के बाद से ही बाइक और 2 लाख रुपये की कर रहा था मांग विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फफूड़ा निवासी सचिन ने 27 मई 2022 को हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। सचिन ने बताया कि उनकी बहन नीलम की शादी 22 अप्रैल 2016 को हापुड़ के शिवगढ़ी निवासी नवाब से हुई थी। शादी के बाद से ही नवाब और उसके परिजन नीलम को कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करते थे और बाइक व दो लाख रुपये नकद की मांग करते थे। संतान न होने पर बांझ कहकर भूखा-प्यासा रखता था पति पीड़ित पक्ष का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने के साथ-साथ संतान न होने पर भी नीलम को 'बांझ' कहकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उसे भूखा-प्यासा रखा जाता था। नीलम ने कई बार अपने मायके वालों को अपनी जान के खतरे की आशंका जताई थी। 27 मई 2022 को मिला था पीड़िता का शव 27 मई 2022 को नवाब की सूचना पर जब नीलम के मायके वाले हापुड़ पहुंचे, तो वह मृत अवस्था में पड़ी मिली और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को सही मानते हुए नवाब को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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