लड़की से छेड़खानी करने वाले को 3 साल की कैद:हाथरस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
हाथरस में किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय की अदालत ने शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे यह फैसला सुनाया। मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी किशोरी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 27 सितंबर 2022 की सुबह करीब 8 बजे की है। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के मेंडू कस्बे की 16 वर्षीय किशोरी मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी। रास्ते में मौहल्ला अहेरियाना निवासी मलखान पुत्र हब्बू ने उसके साथ बदतमीजी और छेड़खानी की। आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से भाग गया। शिकायत पर दर्ज हुआ था केस पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के रूप में जमा 10 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएं। यह रकम उसके इलाज और पुनर्वास के लिए मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
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