ललितपुर में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की जेल:आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया, 16-16 हजार का जुर्माना

Nov 07, 2026 - 19:11
0
ललितपुर में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की जेल:आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया, 16-16 हजार का जुर्माना
ललितपुर में शनिवार को दोपहर 3 बजे बजे अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामला 4 साल 7 महीने पुराना है। शुक्रवार को दोनों आरोपी दोषी पाए गए थे। जमानत पर चल रहे इस्माइल और इसराइल उर्फ पप्पू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटोरिया ने शनिवार शाम 6 बजे यह जानकारी दी। जानिए पूरा मामला… लिटोरिया के मुताबिक, थाना बालाबेहट के महोली गांव के फूल सिंह पिता धूप सिंह ने 29 मार्च 2022 को थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फूल सिंह की दूध डेयरी पाली स्टैंड पर थी, वह वहीं रहते थे। दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भागे थे रिपोर्ट के मुताबिक, 28 मार्च 2022 को दोपहर करीब 12:45 बजे फूल सिंह दुकान पर बैठे थे। तभी पाली कस्बे के पण्याना मोहल्ला, वार्ड 1 के इस्माइल पिता गफूर साह और इसराइल उर्फ पप्पू पिता गफूर साह वहां पहुंचे। दोनों ने गाली-गलौज की, उनका कॉलर पकड़ा और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फूल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह दुकान के बाहर थे और बाद में थाने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उनका 19 वर्षीय बेटा अनिल कुमार डोंगरा घाटी में है। पिता के साथ मारपीट की बात सुनकर अनिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पिता बोले- मेरे साथ मारपीट नहीं होती, तो बेटा ऐसा कदम नहीं उठाता फूल सिंह ने शिकायत में कहा था कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट नहीं की होती, तो उनका बेटा परेशान होकर आत्महत्या नहीं करता। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User