फिरोजाबाद में रेप और अपहरण मामले में चार दोषी:मुख्य आरोपी को उम्रकैद, तीन को 10-10 साल की सजा
फिरोजाबाद के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के चर्चित मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी दिनेश कुमार (पुत्र सरजू प्रसाद, निवासी बलैयापुर, इटावा) को आजीवन कारावास और 50,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को 18 माह 7 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। तीन सहयोगियों को 10-10 साल का कारावास विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुमताज अली ने मामले में सुनवाई करते हुए तीन अन्य सह-आरोपियों—विशाल उर्फ वासुदेव, उसकी पत्नी दीप्ति और कुलदीप (सभी निवासी हिमायूंपुर अशर्फीनगर, थाना दक्षिण)—को 10-10 साल की सजा और 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 11-11 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। थाना दक्षिण में दर्ज था पॉक्सो एक्ट का मुकदमा यह मामला थाना दक्षिण में मुकदमा संख्या 183/2023 के तहत दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 366, 376, 323, 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 व 17 के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 27 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को जेल भेज दिया।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)