ट्रक खलासी की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद:सीतापुर कोर्ट ने 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया, अपहरण और सबूत मिटाने के आरोप साबित
सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में करीब 18 साल पहले हुए ट्रक खलासी हत्याकांड में मंगलवार शाम कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार, मामला 5 फरवरी 2008 का है। यहां महोली-बड़ाजाम मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान ट्रक में खलासी के रूप में मौजूद अरविंद सिंह यादव को राजा नाई और अश्वनी कुमार निवासी ग्राम रजवापुर पकड़कर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद अरविंद लापता हो गया। घटनाक्रम के अनुसार घटना के चार दिन बाद 9 फरवरी 2008 को अरविंद का शव ग्राम रजवापुर में मिला था। मामले में मृतक के पिता श्रीपाल सिंह की तहरीर पर महोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीसरे आरोपी की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। वहीं, अन्य दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी रही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष जैन ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राजा नाई और अश्वनी कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 18 साल पुराने इस मामले में आए फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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