पॉक्सो मामले में दोषी को 25 साल की सजा:बलिया की अदालत ने 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया; दूसरी धारा में भी 2 साल की सजा

Nov 04, 2026 - 07:29
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पॉक्सो मामले में दोषी को 25 साल की सजा:बलिया की अदालत ने 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया; दूसरी धारा में भी 2 साल की सजा
बलिया की विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में संजीत कुमार को 25 साल के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने धारा 351(2) में भी संजीत को दोषी ठहराया। इस धारा में उसे 2 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 3 नवंबर को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर 8 ने सुनाया। संजीत कुमार, श्याम नरायन का बेटा है और बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के देवलवीर गांव का रहने वाला है। मामला भीमपुरा थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, 7 मई 2025 को शिकायतकर्ता ने थाने में आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया कि उनकी कक्षा 8 में पढ़ने वाली बेटी स्कूल से जुड़े वाहन से आती-जाती थी। संजीत कुमार यह वाहन अनुबंध पर चलाता था। शिकायत के अनुसार, वाहन चालक ने लड़की की तस्वीर AI से बनाकर अश्लील रूप में दिखाई और उसे वॉट्सऐप पर भेजा। उसने अपने दोस्तों से भी तस्वीर भेजवाई और मना करने पर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। पुलिस ने बताया कि फैसला पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हुई पैरवी के बाद आया। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले की पैरवी की। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय थे।

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