आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से जमानत, दो पैन कार्ड मामले में मिली बड़ी राहत!
दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी तथा उनकी सजा निलंबित कर दी। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई है।
दि राइजिंग न्यूज़ | प्रयागराज | 29 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर करने के साथ इस मामले में सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई है। इसलिए जमानत मिलने को आरोपों से पूरी तरह मुक्त होना नहीं माना जा सकता।
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड होने के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, दोनों पैन कार्ड में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। इस मामले में वर्ष 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद मामला आगे बढ़ा और आजम खान तथा अब्दुल्ला आजम को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
रामपुर की विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद मई 2026 में सत्र अदालत ने आजम खान की सजा बढ़ाकर दस वर्ष कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सात वर्ष की सजा बरकरार रखी गई थी। दोनों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।
अब हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, आजम खान की जेल से रिहाई अन्य लंबित मामलों और उनसे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करेगी। इस फैसले से दोनों को संबंधित मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन उनके खिलाफ चल रही अन्य कानूनी कार्यवाहियों का परिणाम अलग-अलग हो सकता है।
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