नर्सिंग छात्रा की मौत में पिता-बेटे पर केस:भाई ने दुष्कर्म की कोशिश और धमकी देने का आरोप लगाया; रेलवे ट्रैक पर शव मिला था

Oct 29, 2026 - 14:03
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नर्सिंग छात्रा की मौत में पिता-बेटे पर केस:भाई ने दुष्कर्म की कोशिश और धमकी देने का आरोप लगाया;  रेलवे ट्रैक पर शव मिला था
फिरोजाबाद में मंगलवार देर रात करीब ढाई बजे जेएनएम की छात्रा प्रीति (24) का शव कॉलेज से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस के मुताबिक, छात्रा रात 1:45 बजे कॉलेज की दीवार फांदकर बाहर निकली थी। बुधवार सुबह कॉलेज प्रबंधन ने शव की पहचान की। अब छात्रा के भाई ने कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र दक्ष और उनके बेटे यश दक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भाई का आरोप है कि यश दक्ष उसकी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रेलवे ट्रैक पर मिला था छात्रा का शव मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र निवासी युवक की बहन प्रीति ऑफ नर्सिंग में जेएनएम की छात्रा थी। वह मटसेना थाना क्षेत्र के कनेटा गांव के पास स्थित कॉलेज परिसर के हॉस्टल में रहती थी। मंगलवार रात करीब ढाई बजे छात्रा का शव कॉलेज से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर मिला था। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को अज्ञात मानकर मोर्चरी में रखवा दिया। सुबह कॉलेज प्रबंधन ने उसकी पहचान की। प्रधानाचार्य के बेटे पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप छात्रा के भाई का आरोप है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे यश दक्ष उसकी बहन के साथ संबंध बनाना चाहता था। विरोध करने और परिजनों को इसकी जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। भाई ने आशंका जताई कि इसी विवाद के बाद उसकी बहन की मौत हुई। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सीसीटीवी में रात 1:45 बजे बाहर जाती दिखी छात्रा थानाध्यक्ष विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में छात्रा रात करीब 1:45 बजे कॉलेज की दीवार फांदकर बाहर निकलती दिखाई दी है। फुटेज में वह अकेली जाती नजर आ रही है और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि घटना की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें। पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी छात्रा के भाई की तहरीर पर प्रधानाचार्य सुरेंद्र दक्ष और उनके बेटे यश दक्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 101(1), 74, 351(3), 238 और 3(2)(V) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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