14 साल पुराने लूटकांड में दो दोषी ठहराए गए:हमीरपुर में दोनों को पांच-पांच साल की सजा, तीन अन्य आरोपों से दोषमुक्त

Nov 01, 2026 - 06:49
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14 साल पुराने लूटकांड में दो दोषी ठहराए गए:हमीरपुर में दोनों को पांच-पांच साल की सजा, तीन अन्य आरोपों से दोषमुक्त
हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में 14 साल पुराने लूट के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) राजीव कुमार ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बैंक से रुपये निकालकर लौट रहे ग्रामीण को लूटा था सरकारी वकील मणिकर्ण शुक्ल के मुताबिक, मुस्करा थाना क्षेत्र के छानी गांव निवासी बृजभूषण ने 19 मई 2012 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि मुस्करा स्थित इलाहाबाद बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर बाइक से गांव लौट रहे थे। उनके साथ पट्टू और जामनी देवी भी थे। शिकायत के अनुसार, अर्जुन नहर के पास दो युवकों ने मोटरसाइकिल से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद छीना-झपटी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने बृजभूषण की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और 50 हजार रुपये छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दो आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा जांच के दौरान पुलिस ने अमीर हसन निवासी सिरसी कला, महोबा; परवेज खान उर्फ बिचखापर निवासी छावनी, बांदा; गुड्डू उर्फ इस्लाम निवासी खाईपार, बांदा; और शिवप्रसाद लोधी निवासी किलेदार का पुरवा, बांदा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लूटी गई नकदी और घटना से जुड़ा सामान भी बरामद किया। अगस्त 2012 में आरोप पत्र दाखिल किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अमीर हसन और परवेज खान उर्फ बिचखापर को दोषी ठहराया। दोनों को सजा सुनाई गई। अदालत ने पीड़ित को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया। तीन अन्य आरोपियों को किया दोषमुक्त अदालत ने गुड्डू उर्फ इस्लाम, बोरा और शिवप्रसाद लोधी को धारा 392 और धारा 12/14 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

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