बलिया में पंचायत मतदाता सूची में होगा संशोधन:DM बोले- अफसर नाम जोड़ें, अपात्रों के नाम हटाएं
बलिया में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और अपात्र नाम हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने की कार्रवाई तय नियमों के तहत होगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 (8) के अनुसार, ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश, 2005 के तहत नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी सामान्य निवासी से आवेदन मिलने पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जो नाम जोड़े, संशोधित या हटाए जाएंगे, उनकी सूची सुरक्षित रखी जाएगी। आयोग की ओर से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने पर इन नामों की ऑनलाइन डाटा एंट्री कराई जाएगी। इसके जरिए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे और जरूरी संशोधन या नाम हटाने की कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (पंचायत) को अपने कर्मचारियों के जरिए यह काम समय पर और नियमों के अनुसार पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
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