बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के दोषी को जेल:10 साल की मिली सजा, 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
बुलंदशहर में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद न्यायालय ने सोमवार शाम 6 बजे साल 2021 के एक संगीन मामले में प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल के जेल की और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना साल 2021 की है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर वाली गली, आनंद विहार के रहने वाले अभियुक्त रिंकू पुत्र दिनेश ने वादी अशोक के भांजे सुंदर पर जान से मारने की नियत से ईंट से जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दुस्साहसिक घटना के संबंध में 17 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली नगर में भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने त्वरित और निष्पक्ष विवेचना करते हुए 15 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था। इस अभियोग को 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिन्हित कर विशेष प्राथमिकता दी गई। मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा अदालत में ठोस सबूत प्रस्तुत करते हुए सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी-02 मनोज कुमार शासन ने अभियुक्त रिंकू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 10 साल की कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस सफल पैरवी में अभियोजक देवेंद्र कुमार माहुर, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल राजकुमार और कोर्ट मोहर्रिर मोनेन्द्र सिंह की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।
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