दहेज उत्पीड़न के एक दोषी को 10 साल जेल:फतेहपुर में विवाहिता और बेटी की मौत मामले में 10 हजार जुर्माना लगाया

Oct 29, 2026 - 19:44
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दहेज उत्पीड़न के एक दोषी को 10 साल जेल:फतेहपुर में विवाहिता और बेटी की मौत मामले में 10 हजार जुर्माना लगाया
फतेहपुर में विवाहिता सुनीता देवी और उनकी करीब ढाई साल की बेटी शगुन की मौत के मामले में अदालत ने अजय कुमार त्रिपाठी उर्फ टिकू को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने गुरुवार शाम 6 बजे बताया कि मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानगढ़ गांव का है। अभियोजन के मुताबिक, सुनीता देवी की शादी के समय चेतक मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपए नकद दिए गए थे। इसके बाद भी अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और अन्य चीजों की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था। अभियोजन के अनुसार, 29 अक्टूबर 2008 को शाम करीब 6:10 बजे सुनीता देवी और उनकी बेटी शगुन की मौत हुई। इस मामले में गाजीपुर थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसकी सूचना 12 नवंबर 2008 को दी गई। मामला सत्र वाद संख्या 338/2010 के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने अदालत में 8 गवाह पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अजय कुमार त्रिपाठी उर्फ टिकू को दोषी ठहराया। जुर्माना नहीं भरने पर अजय को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अन्य अभियुक्त महेन्द्र कुमार त्रिपाठी उर्फ रज्जन, रूद्रदेव और अमित कुमार त्रिपाठी के संबंध में भी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

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