न्यायिक अधिकारी ने छात्रों को पॉक्सो कानून समझाया:हापुड़ में बाल सुरक्षा और लैंगिक अपराधों से बचाव के उपाय बताए

Sep 30, 2026 - 20:49
0
न्यायिक अधिकारी ने छात्रों को पॉक्सो कानून समझाया:हापुड़ में बाल सुरक्षा और लैंगिक अपराधों से बचाव के उपाय बताए
हापुड़ में बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर है। 30 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना सिंह ने कम्पोजिट विद्यालय सबली में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून के प्रावधान समझाए। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है और नाबालिग की सहमति वैध नहीं मानी जाती। न्यायिक अधिकारी ने बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श में अंतर बताया। लैंगिक अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर उत्पीड़न, बाल विवाह की रोकथाम और शिकायत प्रक्रिया पर भी जानकारी दी गई। बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के प्रावधान भी बताए। बच्चों से अपील की गई कि किसी भी असहज स्थिति में तुरंत माता-पिता, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। अभियान का पहला चरण 1-10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पीएलवी गौरव सहगल, साक्षी, निशा और अनुज शामिल हैं।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User