सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट गेट पर मारपीट, 61 दिन बाद FIR:कोर्ट के आदेश पर 6 पर केस, जमीन के विवाद में जान से मारने की दी धमकी

Nov 04, 2026 - 10:15
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सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट गेट पर मारपीट, 61 दिन बाद FIR:कोर्ट के आदेश पर 6 पर केस, जमीन के विवाद में जान से मारने की दी धमकी
सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर एक व्यक्ति को घेरकर पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के 61 दिन बाद न्यायालय के आदेश पर 3 नवंबर को सिद्धार्थनगर थाने में FIR दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी, कब्जे की कोशिश और रास्ता बंद करने का भी आरोप लगाया है। जमीन के बंटवारे और रास्ते को लेकर चल रहा विवाद उस्का बाजार थाना क्षेत्र के रेहरा बाजार के रहने वाले रोहित अग्रहरी ने शिकायत में बताया कि ग्राम थरौली की गाटा संख्या 322 की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जमीन की मूल स्वामिनी लालमुनिशा पत्नी हकीम अब्दुल मन्नान खां थीं। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने 16 जून 2000 को वसीयत के जरिए जमीन का बंटवारा किया था। इसके बाद अलग-अलग हिस्सों के बैनामे और नामांतरण हुए। रोहित का आरोप है कि विपक्षियों ने कथित तौर पर गलत दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराया और उनके हिस्से पर कब्जे की कोशिश की। उनका कहना है कि गाटा संख्या 322 के सामने की जमीन को लेकर भी विवाद हुआ। आरोप है कि विपक्षियों ने अपने हिस्से से अधिक चौड़ाई में जमीन का बैनामा करा लिया, जिससे दूसरे हिस्सेदार का रास्ता बंद हो गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गाटा संख्या 322 के पश्चिम में स्थित चकरोड पर दीवार खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। कलेक्ट्रेट गेट पर घेरकर पीटने का आरोप रोहित के मुताबिक, 3 सितंबर 2026 को दोपहर करीब एक बजे वह कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे थे। वहां मुरलीधर अग्रहरी, उनके बेटे आशीष अग्रहरी और अभिषेक अग्रहरी समेत अन्य लोग मिले। आरोप है कि उन्होंने रोहित से जमीन का विवाद भूल जाने को कहा और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और लात-मुक्कों से पिटाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा रोहित का कहना है कि घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर 3 नवंबर 2026 को सिद्धार्थनगर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें अब्दुल नईम खां, अब्दुल हलीम खां, शोभित वर्मा, मुरलीधर अग्रहरी, अभिषेक अग्रहरी और आशीष अग्रहरी शामिल हैं। मामले की जांच उपनिरीक्षक राहुल गुप्ता को सौंपी गई है।

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