बलिया में पटाखा दुकानें पॉलिटेक्निक परिसर में लगेंगी:दुकानों के बीच 3 मीटर दूरी और 50 मीटर खुला क्षेत्र जरूरी
बलिया में दीपावली और छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अस्थायी दुकानें लगेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह ने मंगलवार को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार योग्य आवेदकों को इसी परिसर में दुकान लगाने के लाइसेंस दिए जाएंगे। दुकानों का लेआउट तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, बलिया के अधिशासी अभियंता को दी गई है। निर्देशों के मुताबिक, दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी और 50 मीटर का खुला क्षेत्र रखना होगा। लेआउट बनाते समय सुरक्षा नियमों का ध्यान रखने को कहा गया है। दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को आग से बचाव के इंतजाम करने होंगे। परिसर में पानी और बालू से भरी बाल्टियां और पर्याप्त अग्निशमन यंत्र रखने होंगे। आतिशबाजी नियमावली-2008 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। इनमें ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और लड़ियों वाले पटाखों पर रोक से जुड़े निर्देश भी शामिल हैं। प्रशासन ने कहा है कि पटाखे तय जगह पर ही सुरक्षा नियमों के अनुसार बेचे जाएंगे।
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