हमीरपुर में हमले के आरोपी को पांच साल की सजा:कोर्ट ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया; 5 लोगों की हुई थी गवाही
हमीरपुर में लाठी-डंडों से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायाधीश रामप्यारे ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी रामऔतार को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2018 का है। सरकारी हैंडपंप पर पानी भरते समय किया था हमला सरकारी वकील राजेश कुमार शुक्ल के मुताबिक, जरिया थाना क्षेत्र के बरगवां गांव में 7 जुलाई 2018 की सुबह खुमान सिंह सरकारी हैंडपंप पर पशुओं को पानी पिलाने के लिए पानी भर रहे थे। इसी दौरान गांव के रामऔतार पिता गुलजारी ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में खुमान सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। घायल खुमान सिंह को सीएचसी सरीला ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके सिर की हड्डी में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई थी। पांच गवाहों की गवाही पर सुनाया फैसला खुमान सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रामऔतार के खिलाफ जरिया थाने में धारा 323 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में मामले में धारा 325 भी जोड़ी गई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राजेश कुमार शुक्ल ने पांच गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की। छह नवंबर को अदालत ने रामऔतार को धारा 308 और 323 के तहत दोषी ठहराया। धारा 308 में पांच साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 323 में छह महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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