नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा:बाराबंकी कोर्ट ने 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया; 9 साल बाद आया फैसला
बाराबंकी में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने गुरुवार शाम पांच बजे आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक, सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के संधवा गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के माती कस्बे में रह रहा था। उसके खिलाफ पांच दिसंबर 2017 को देवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। नाबालिग को लेकर आरोपी फरार था पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने शुरुआत में अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। विवेचना के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नंबर-45 बाराबंकी की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आलोक कुमार श्रीवास्तव को दोषी ठहराया।
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