प्रयागराज में बीकानेर की 15 दुकानों पर FSDA का छापा:15 मिठाइयों के नमूने लिए, कई जगह गंदगी और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले

Oct 28, 2026 - 13:22
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प्रयागराज में बीकानेर की 15 दुकानों पर FSDA का छापा:15 मिठाइयों के नमूने लिए, कई जगह गंदगी और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले
त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) की टीम ने प्रयागराज में बीकानेर मिष्ठान भंडार की 15 दुकानों पर छापेमारी की। मंगलवार को सुबह से देर रात तक चलाए गए अभियान में 15 सैंपल लिए गए। सहायक खाद्य आयुक्त डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि इन सैंपल को जांच के भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कई दुकानों में गंदगी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का अभाव और मिठाइयों पर निर्माण व बेस्ट बिफोर तिथि अंकित नहीं मिलने जैसी खामियां सामने आईं। दुकानदारों को सुधार करने के लिए चेतावनी दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मलाक हरहर, जॉर्ज टाउन, तेलियरगंज, हंडिया, सोरांव, फाफामऊ, गोविंदपुर, अल्लापुर, फूलपुर, सलोरी, करेली, हनुमानगंज, झलवा और अंदावा स्थित बीकानेर के प्रतिष्ठानों व निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इन दुकानों से गुलाब जामुन, छेना मिठाई, मिल्क केक, नारियल लड्डू, बेसन लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, बूंदी लड्डू, कलाकंद और चमचम समेत विभिन्न मिठाइयों के नमूने जांच के लिए लिए गए। तेलियरगंज और गोविंदपुर में मिलीं गंभीर कमियां तेलियरगंज और गोविंदपुर की निर्माण इकाइयों में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिली और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। गोविंदपुर में मिठाइयों पर निर्माण व बेस्ट बिफोर तिथि भी अंकित नहीं थी। अल्लापुर, करेली और हनुमानगंज में भी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों और जरूरी खाद्य लेबलिंग में कमियां मिलीं। हनुमानगंज में कीट नियंत्रण संबंधी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। झलवा में स्टॉक रजिस्टर, जल परीक्षण रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले। विभाग ने संबंधित कारोबारियों को स्वच्छता, कीट नियंत्रण, अभिलेखों के रखरखाव और मिठाइयों पर निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करने के निर्देश दिए हैं। कमियां मिलने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुधार सूचना या नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई है। लैब रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी 15 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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