गुलमोहर ग्रींस के 2 टावर गिराए जाएंगे:गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के VC को फटकार, हाईकोर्ट ने बिल्डर पर 25 लाख जुर्माना लगाया
गाजियाबाद के 'गुलमोहर ग्रीन्स' सोसाइटी के 2 टावर गिराए जाएंगे। ध्वस्तीकरण के खर्च की वसूली बिल्डर से होगी। यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की डिविजन बेंच ने दिया। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के VC को फटकार भी लगाई है। साथ ही बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। जानिए क्या है मामला यह याचिका सुरेश चंदर व 10 अन्य निवासियों द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ने 'यूपी अपार्टमेंट एक्ट, 2010' के नियमों का उल्लंघन करते हुए निवासियों की सहमति के बिना अतिरिक्त निर्माण शुरू कर दिया। याचियों का कहना है कि 18 दिसंबर 2024 को जारी तीसरे कंपाउंडिंग आदेश के जरिए अवैध रूप से 112 अतिरिक्त फ्लैटों को मंजूरी दी गई, जिनमें टावर नंबर 16 से 19 में दो-दो अतिरिक्त मंजिलें और टावर 27 व 28 में निर्माण शामिल हैं। निवासियों का तर्क है कि जिन टावरों में लोग पहले से रह रहे हैं, वहां इस तरह का निर्माण कार्य उनकी जान-माल के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।
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