दुष्कर्म दोषी को तीन साल की सजा:मऊ में कोर्ट ने 7,500 रुपए जुर्माना का लगाया जुर्माना

Nov 05, 2026 - 21:15
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दुष्कर्म दोषी को तीन साल की सजा:मऊ में कोर्ट ने 7,500 रुपए जुर्माना का लगाया जुर्माना
मऊ में मुहम्मदाबाद गोहना थाने में दर्ज पॉक्सो मामले में विशेष अदालत ने विश्वप्रताप उर्फ विशु को तीन साल के कारावास और 7,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने 5 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा यह मामला मुहम्मदाबाद गोहना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 393/2022 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विश्वप्रताप उर्फ विशु पुत्र लाल, ग्राम राजापुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना का निवासी है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354, 504 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश, एएसजे/पॉक्सो प्रथम न्यायालय, मऊ ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले में प्रभावी पैरवी की। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में लंबित आपराधिक मामलों में पैरवी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी जारी रहेगी।

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