गोपीगंज के गोदाम से 1,118 किलो पटाखे जब्त, गोदाम सील:बिना लाइसेंस आबादी में किया था बारूद का भंडारण, केस दर्ज

Nov 06, 2026 - 18:59
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गोपीगंज के गोदाम से 1,118 किलो पटाखे जब्त, गोदाम सील:बिना लाइसेंस आबादी में किया था बारूद का भंडारण, केस दर्ज
भदोही के गोपीगंज में पुलिस और राजस्व टीम ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे एक बंद गोदाम से 1118 किलो अवैध बारूदयुक्त पटाखे जब्त किए। टीम ने गोदाम सील कर दिया है। मामले में रामचंद्र गुप्ता के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। ताला तोड़कर तलाशी में मिले 33 गत्ते पुलिस के मुताबिक, त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान ग्राम अमवामाफी उग्रसेनपुर में एक बंद गोदाम की जानकारी मिली। टीम ने गोदाम का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहां बिना लाइसेंस रखे 33 गत्तों में पटाखे मिले। इनका कुल वजन 1118 किलो बताया गया है। बुलेट बम से लेकर मिसाइल तक मिले पटाखे जब्त पटाखों में बुलेट बम, मिनी बम, हाइड्रो बम, चटाई, कृष्णा छाप जवान फुलझड़ी, मोरी छाप लगेन रॉकेट, चंद्रमा बैग और मिसाइल शामिल हैं। बेटी के नाम पर लिया था गोदाम पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में गोदाम रामचंद्र गुप्ता का होने की जानकारी मिली। उसने गोदाम अपनी बेटी के नाम पर लिया था, लेकिन इसका संचालन और देखभाल वही करता था। रामचंद्र गुप्ता खरहट्टी मोहल्ला, कस्बा गोपीगंज का निवासी है। विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस के अनुसार, आरोपी त्योहारों के दौरान मुनाफा कमाने के लिए घनी आबादी वाले इलाके में बिना लाइसेंस पटाखों का थोक भंडारण और चोरी-छिपे खरीद-बिक्री कर रहा था। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन और एएसपी शुभम अग्रवाल की निगरानी में की गई। इसमें गोपीगंज पुलिस और तहसीलदार औराई के नेतृत्व वाली राजस्व टीम शामिल रही।

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