बहनोई की हत्या के तीन आरोपियों की जमानत खारिज:सुल्तानपुर में संपत्ति विवाद में शव तालाब किनारे मिला था
सुल्तानपुर में संपत्ति विवाद में शुक्रवार को बहनोई शाकिब उर्फ भंडारी की हत्या के मामले में आरोपी साले सलमानुल हक उर्फ सलमान समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी खारिज हो गई। जिला जज सुनील कुमार ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अन्य आरोपियों में मोहम्मद जीशान और मोहम्मद हुसैन उर्फ गोलू शामिल हैं। जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी क्रिमिनल पवन दुबे और पूर्व डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने शाकिब की हत्या करने के बाद उसका शव तालाब किनारे फेंक दिया था। दो अगस्त की रात घर से निकला था शाकिब गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के फरीदीपुर निवासी सहबान का बेटा शाकिब कोतवाली नगर के लोलेपुर चौहानी गांव स्थित अपने ननिहाल में रहता था। दो अगस्त की रात करीब 10 बजे वह घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव गांव के पास तालाब किनारे मिला था। इसके बाद पिता सहबान ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद शाकिब के साले रिजवानुल हक उर्फ कुन्नू और सलमानुल हक उर्फ सलमान समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया था। जमीन का बैनामा रोकने के लिए हत्या का आरोप पूर्व डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने बताया कि शाकिब को अपने ननिहाल में पांच बिस्वा जमीन मिली थी। उसने इस जमीन का एग्रीमेंट जहीरुद्दीन के साथ किया था। इसके लिए उसे दो लाख रुपये एडवांस भी मिले थे। आरोप है कि जमीन का बैनामा रोकने के लिए शाकिब की हत्या की गई थी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)