नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी 10-साल की सजा:बागपत कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपए का जुर्माना, 3 साल बाद फैसला
बागपत में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बागपत न्यायालय ने अशजद पुत्र अरशद को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2023 में दर्ज हुआ था मुकदमा यह मामला 24 मार्च 2023 को बड़ौत कोतवाली में दर्ज किया गया था। पुलिस ने अशजद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनवाई के दौरान पुलिस ने विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य और तथ्य अदालत के सामने पेश किए। अभियोजन पक्ष ने भी मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर पैरवी की। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अशजद को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग ने पैरवी की।
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