युवक को घर बुलाकर पीट-पीटकर हत्या करने वाले दंपति दोषी:एससी/एसटी कोर्ट ने ठहराया दोषी, जमानत रद्द कर जेल भेजा; सजा पर 30 सितंबर को सुनवाई
मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के जसौला गांव में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने आरोपी दंपति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर उन्हें जेल भेज दिया है। सजा पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यह घटना 7 जनवरी 2024 की है। रणवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा अंकित रात 8 बजे कर्णपाल के साथ घर से गया था। कर्णपाल ने उसे मीनाक्षी (सोनू की पत्नी) के घर छोड़ा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया अंकित के परिजन मीनाक्षी के घर पहुंचे। दरवाजा न खुलने पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंकित बेहोश मिला, गले में मफलर बंधा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने मीनाक्षी और पति सोनू को गिरफ्तार किया। उनके घर से अंकित के मोबाइल के टुकड़े भी मिले। मीनाक्षी ने बताया कि अंकित उसे पसंद करता था, पति के डर से उसने हत्या की। कोर्ट में सात गवाह पेश हुए।
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