अलीगढ़ एनडीपीएस कोर्ट का फैसला:1.012 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए युवक को 6 माह की सजा

Nov 05, 2026 - 19:20
0
अलीगढ़ एनडीपीएस कोर्ट का फैसला:1.012 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए युवक को 6 माह की सजा
एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा की अदालत ने आरोपी जितेंद्र उर्फ झगडू को दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी केएम जौहरी ने बताया कि मामला थाना मडराक क्षेत्र का है। 20 सितंबर 2024 की रात करीब 11:10 बजे पुलिस ने चिरौलिया पुल के नीचे से जितेंद्र उर्फ झगडू पुत्र नीतू कश्यप निवासी हरदासपुर, थाना लोधा को 1.012 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 गुलाम मुस्तफा की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(A) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जेल में पहले बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User