खेतों के बीच चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री:फतेहगढ़ साहिब से 11 किलो विस्फोटक बरामद, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सूचना

Oct 28, 2026 - 14:11
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खेतों के बीच चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री:फतेहगढ़ साहिब से 11 किलो विस्फोटक बरामद, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सूचना
फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने खेतों के बीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस लुधियाना से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अमलोह थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, यहां खेतों में शेलर के पास बने एक किराए के गोदाम में बिना लाइसेंस पटाखे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में पटाखे और पटाखे बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की है। 11 किलो 660 ग्राम विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किया गया। किराए पर गोदाम लेकर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री एसएचओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को 26 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 6 बजे मिलिट्री इंटेलिजेंस लुधियाना की टीम से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर क्षेत्र के गांव बसी कलां का रहने वाला फैजान खान, शाहपुर गांव में दलजीत कौर के खेतों में बने गोदाम को किराए पर लेकर पटाखे तैयार कर रहा है। सूचना में यह भी बताया गया कि पटाखे तैयार करने के लिए बारूद और अन्य सामग्री गोदाम में रखी गई है और तैयार पटाखों को आगे सप्लाई किया जाना था। अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे गुरविंदर सिंह ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लेते हुए अमलोह थाना पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास पटाखे तैयार करने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। उन्होने बताया कि खेतों के बीच गोदाम में पटाखे तैयार करने और उन्हें आगे सप्लाई करने की सूचना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। आरोपी की पृष्ठभूमि, पटाखों के लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री के स्रोत, तैयार पटाखों की सप्लाई और संभावित नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाना जांच का अहम हिस्सा होगा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज मामले में पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी कब से यह काम कर रहा था और तैयार पटाखे कहां-कहां सप्लाई किए जाने थे। इस मामले में आरोपी फैजान खान के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट, 1884 की धारा 9बी(1)(ए) और 9बी(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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