किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को उम्रकैद:इटावा में कोर्ट ने 2.10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, शव फ्रिज में छिपाया था

Nov 06, 2026 - 20:22
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किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को उम्रकैद:इटावा में कोर्ट ने 2.10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, शव फ्रिज में छिपाया था
इटावा के कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने और शव छिपाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दो लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दुकान से सामान लेने निकली किशोरी को घर ले गया था आरोपी मामला वर्ष 2021 का है। मोहल्ला करनपुरा निवासी 13 वर्षीय किशोरी दुकान से सामान लेने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले का रहने वाला अमित कुमार उसे पकड़कर अपने घर ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। किशोरी की मौत सुनिश्चित करने के लिए उस पर चाकू से भी वार किए। फ्रिज में छिपाया शव, बाद में नाले में फेंका वारदात के बाद आरोपी ने किशोरी के शव को घर में रखे फ्रिज में छिपा दिया। बाद में मौका पाकर शव को मोहल्ले के नाले में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शक के आधार पर मोहल्ला निवासी अमित कुमार पुत्र आनंद कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने किशोरी का शव बरामद किया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और चाकू भी बरामद किए। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, हत्या और शव छिपाने से संबंधित धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान और आशीष तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अमित कुमार को दोषी पाया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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