बिजनौर कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश में सुनाई सजा:दोषी को 10 साल की जेल, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
बिजनौर की POCSO कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी कपिल उर्फ मयंक को दोषी ठहराया है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने उसे 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दादा ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार के मुताबिक, बच्ची के दादा ने नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 9 जुलाई 2026 को दोपहर करीब ढाई बजे उनकी 10 साल की पोती कमरे में सो रही थी। इसी दौरान कपिल उर्फ मयंक कमरे में आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की दूसरी पोती ने घटना देख ली और अपने दादा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गवाहों ने अदालत में दी गवाही पुलिस ने बच्ची के बयान अदालत में दर्ज कराए। विवेचना पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने मामले से जुड़े गवाहों को अदालत में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, गवाहों ने घटना की पुष्टि की। इसके आधार पर कोर्ट ने कपिल उर्फ मयंक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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